रात 10:30 के बाद दुकान खुली मिली तो होगी कार्रवाई, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी साफ किया रुख
मुंगेली। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समय-सीमा को लेकर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुंगेली जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एवं मुंगेली चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों सहित व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि सामान्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे तक ही संचालित होंगे, जबकि रेस्टोरेंट के लिए रात 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार वाधवा ने चर्चा के दौरान बताया कि यह निर्णय किसी एक पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि सभी व्यापारी बंधुओं और पुलिस प्रशासन के संयुक्त बैठक एवं आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा का पालन करना सभी व्यापारियों की जिम्मेदारी है और यह नियम शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगा।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्णय के बाद यदि कोई व्यापारी निर्धारित समय के बाद भी अपना प्रतिष्ठान खुला रखता है और पुलिस प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है, तो संबंधित व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। चेंबर अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों से प्रशासन द्वारा तय समय-सीमा का पालन करने की अपील की है।
सभी व्यापारियों पर समान रूप से लागू होगा निर्णय
पुलिस प्रशासन और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा किसी चुनिंदा दुकानदार या प्रतिष्ठान के लिए नहीं, बल्कि सभी व्यापारियों पर समान रूप से लागू होगी। समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर पुलिस प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
वहीं, बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मेडिकल एवं दवाई दुकानों को इस समय-सीमा से अलग रखा गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध होती रहें।
चेंबर अध्यक्ष राजकुमार वाधवा ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि शहर की व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए सभी व्यापारी प्रशासन के इस निर्णय का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जब यह निर्णय व्यापारी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक में सहमति से लिया गया है, तो प्रत्येक व्यापारी का दायित्व है कि वह इसका पालन करे।



