Home छत्तीसगढ़ दीनदयाल कालोनी मंगला में आवासीय भवन पर व्यवसायिक उपयोग करने पर सहायक...

दीनदयाल कालोनी मंगला में आवासीय भवन पर व्यवसायिक उपयोग करने पर सहायक अभियंता ने एक हफ्ते के अंदर स्कूल बंद करने new embition public school को जारी किया नोटिश

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003

दीनदयाल कालोनी मंगला में आवासीय भवन पर व्यवसायिक उपयोग करने पर सहायक अभियंता ने एक हफ्ते के अंदर स्कूल बंद करने new embition public school को जारी किया नोटिश ,,,,

 

बिलासपुर = बिलासपुर जिले के दीनदयाल कालोनी मंगला में इन दिनों new embition public school चर्चा का विषय बना हुआ है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेशानुसार lig, mig एवं ews भवनों में किसी भी प्रकार के व्यवसाय संचालित करने मंडल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है यहां अलग से सुविधानुसार व्यवसायिक कॉम्लेक्स उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद भी दीनदयाल कालोनी मंगला में lig मकान में new embition public school संचालित किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध हैं, इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है स्कूल के छत पर जो बाउंड्री वॉल है उसमें कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, सुरक्षा मानकों के विपरीत स्कूल का संचालन किया जा रहा है 900 sq फिट में स्कूल चलाने हेतु अनुमति नहीं दी जाती है एसडीएम/शिक्षा विभाग द्वारा इसे अप्रूवल किस आधार पर दिया गया है यह भी समझ से परे है, इसमें पूरा शिक्षा विभाग और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल भी सवालों के घेरे में है क्योंकि समय रहते यदि स्कूल के संचालन पर रोक लगा दिया जाता तो इस प्रकार के जान जोखिम में स्कूली बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता।