Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ : ‘बधाई हो’ फिल्म के निर्माता और निर्देशक को हाई कोर्ट...

छत्तीसगढ़ : ‘बधाई हो’ फिल्म के निर्माता और निर्देशक को हाई कोर्ट का नोटिस




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार व कथाकार परितोष चक्रवर्ती की याचिका पर हाई कोर्ट ने बधाई हो फिल्म के निर्माता और निर्देशक समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म उनकी कहानी ‘जड़” पर आधारित है।

सारांश प्रकाशन नई दिल्ली ने 1999 में कथाकार परितोष चक्रवर्ती की सात कहानियों का संग्रह प्रकाशन किया था। इसमें जड़ नाम की कहानी भी थी। इससे पहले जड़ कहानी एबीपी ग्रुप की बांग्ला पत्रिका सानंदा व हिंदी साहित्यिक पत्रिका कादम्बिनी में भी 1998 में प्रकाशित हुई थी। 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज हिंदी फीचर फिल्म बधाई हो उनकी कहानी जड़ पर आधारित है।

इसके लिए मूल लेखक परितोष चक्रवर्ती की अनुमति नहीं ली गई। इस बात की जानकारी होने पर उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ रायपुर के थाने में अक्टूबर 2018 को लिखित शिकायत की। शिकायत पर एफआइआर दर्ज नहीं करने पर उन्होंने अधिवक्ता विवेक चोपड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है।

याचिका में गुरुवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मूल लेखक की अनुमति के बिना उनकी कहानी पर फिल्म बनाने को अपराध माना है। कोर्ट ने उत्तरवादी फिल्म के निर्माता विनीत जैन मुंबई, आलिया सेन मुंबई, हेमंत भंडारी मुंबई, निर्देशक अमित रविन्द्रनाथ शर्मा मुंबई, स्क्रीन प्ले लेखक अक्षत घिलडियाल, मूल कथाकार शांतनु श्रीवास्तव, मोवा थाना प्रभारी रायपुर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने नोटिस में मोवा टीआई से पूछा है कि याचिकाकर्ता की शिकायत में अब तक क्या कार्रवाई की गई। वहीं फिल्म निर्माताओं से पूछा है कि क्यों न आप लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद रखने का आदेश दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here