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Robert Vadra: देश छोड़कर नहीं जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत




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नई दिल्ली। देश के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी है कि वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा से 5 लाख रुपये मुचलका राशि भी ली गई है।  रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने वाड्रा से कहा है कि वह जांच में सहयोग करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय    ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ  पर्याप्त सबूत हैं। वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं। वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। गौरतलब हो कि राबर्ट वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है। दिल्ली की अदालत ने 27 मार्च तक उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।