Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ : कम्पनी के विरूद्ध सहायक श्रमायुक्त ने कराई एफआईआर

छत्तीसगढ़ : कम्पनी के विरूद्ध सहायक श्रमायुक्त ने कराई एफआईआर




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

 सहायक श्रमायुक्त रायपुर ने 14 जून को पारले जी कम्पनी मेसर्स गणेश बेकर्स प्रा.लि. आमासिवनी रायपुर में निरीक्षण के दौरान 26 बाल मजदूर पाए गए थे जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी विधानसभा को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 3(ए) के उल्लंघन पर 6 माह से 2 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 14(ए) के तहत बाल श्रम को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।