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छत्तीसगढ़ : पंचायत चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन एवं क्षेत्र निर्धारण की समय-सारणी जारी

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2019-20 के लिए परिसीमन वार्ड एवं क्षेत्र का निर्धारण एवं आरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए समय सारणी घोषित की गई है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के पहले पंचायतों का आम निर्वाचन की कार्यवाही दिसम्बर 2019 व जनवरी 2020 में होना है।

        पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी समय सारणी के अनुसार ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक तैयारी 11 से 15 सितम्बर तक, वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर प्रस्तावित ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन 18 सितम्बर, ग्राम पंचायत परिसीमन के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 सितम्बर, प्रथम प्रकाशन के दावा आपत्तियों का निराकरण 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक, दावा आपत्ति के बाद नवीन परिसीमन का अंतिम प्रकाशन तथा ग्राम पंचायतों को नक्शा तैयार करने का कार्य 9 अक्टूबर तक किया जाएगा।

    नवीन ग्राम पंचायतों की सूची राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजने की तारिख 14 अक्टूबर, नवीन ग्राम पंचायतों का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार करने का काम 18 अक्टूबर तक, राजस्व जिले के अनुसार जिला, जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन 10 अक्टूबर को किया जाना है। जिला, जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण करने का कार्य 18 अक्टूबर तक, जिला, जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन एवं नजरी-नक्शा तैयार करने का काम 20 अक्टूबर तक किया जाना है। जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण कार्यवाही की सूचना का प्रकाशन 13 नवम्बर को, आरक्षण कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 18 नवम्बर को किया जाना है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही 19 से 23 नवम्बर तक और प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 23 नवम्बर को किया जाएगा।