अगर आपने 30 सितंबर तक पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि, अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 अक्टूबर से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते।
30 सितंबर है समयसीमा
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस 5 दिन का समय बचा है।
यहां चेक करें स्टेटस
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें। अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।
इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
PAN-Aadhaar link: पैन कार्ड का क्या होगा, अगर 30 सितंबर तक नहीं किया आधार से लिंक?