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आधार कार्ड होल्डर हो जाएं सावधान, इस गलती पर लगेगा 10,000 का जुर्माना




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करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग ने अब आधार कार्ड धारकों को पैन के बदले में 12-अंकीय बायोमेट्रिक आईडी संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी है. लेकिन आधार नंबर गलत देने पर 10,000 का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम 1961 में नवीनतम संशोधन, जैसा कि वित्त विधेयक 2019 में प्रस्तुत किया गया है, न केवल लोगों को पैन के बदले आधार का उपयोग करने की अनुमति दी बल्कि एक गलत आधार संख्या देने जुर्माना लगाया है.

हालांकि नए दंड नियम केवल उन मामलों में लागू होते हैं, जहां आप पैन के बदले आधार का उपयोग कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के अनुसार पैन का हवाला देना अनिवार्य है. इस तरह के उदाहरणों में 50,000 से अधिक मूल्य के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड, बॉन्ड इत्यादि शामिल हैं.

नया आधार नियम:

आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, फिर भी जुर्माना यूआईडीएआई द्वारा नहीं बल्कि आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है.

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 बी के तहत, विभाग पैन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने में डिफ़ॉल्ट के मामले में जुर्माना लगा सकता है, अर्थात, पैन प्राप्त करने, उद्धरण प्राप्त करने या प्रमाणित करने में विफलता. प्रत्येक डिफ़ॉल्ट के लिए जुर्माने की राशि 10,000 होगी.

पहले यह जुर्माना पैन तक सीमित था, लेकिन जब से पैन-आधार इंटरचेंजबिलिटी पिछले सितंबर से लागू हुई, तब से यह जुर्माना बढ़ा दिया गया है. यदि आप पैन के एवज में अमान्य आधार नंबर देते हैं. तब यह जुर्माना लगाया जा सकता है. नियमों के तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं कि पैन या आधार विधिवत उद्धृत और प्रमाणित हैं.

यह भी ध्यान दें कि नियम प्रत्येक मामले में10,000 का जुर्माना लगाया जाता है जिसका अर्थ है कि यदि आपने 2 रूपों में गलत आधार संख्या दी है तो आप पर 20,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए फॉर्म भरते समय बेहतर सावधानी बरतें.