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छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानूनः प्रारूप पर कोई भी व्यक्ति या संस्था 18 नवम्बर तक जमा कर सकेंगे सुझाव




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छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा के लिए शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। इस संबंध में न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है और इस पर पत्रकारों, पत्रकार संगठनों तथा आमजनों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करने के लिए समिति 16 से 18 नवम्बर तक राज्य के विभिन्न अंचलों का दौरा कर लोगों से इस संबंध में सुझाव प्राप्त करेगी। समिति के अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रारूप के संबंध में अपना सुझाव देना चाहते हैं वे संबंधित जिले के जिला जनसम्पर्क अधिकारी के पास 18 नवम्बर तक इस संबंध में अपना लिखित सुझाव जमा कर सकते हैं। जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्राप्त सुझावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। इसके अलावा जनसम्पर्क संचालनालय की मेल आईडी dprcgh@gmail.com पर भी सुझाव मेल कर सकते हैं। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून का हिन्दी और अंग्रेजी प्रारूप जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाइट  www.dprcg.gov.in उपलब्ध है। किसी शंका की दशा में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा।
    समिति 16 नवम्बर को रायपुर के विशिष्ठ अतिथि विश्राम गृह पहुना में दोपहर 12.30 बजे से 2 बजे तक पत्रकार एवं पत्रकार संगठनों से तथा अपरान्ह 3.30 से शाम 5 बजे तक आमजनों से चर्चा कर सुझाव लेगी। इसी प्रकार समिति 17 नवम्बर को सर्किट हाऊस जगदलपुर में पूर्वान्ह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक पत्रकार और पत्रकार संगठनों से तथा अपरान्ह 3 से 4 बजे तक आम नागरिकों से सुझाव लेगी। समिति 18 नवम्बर को अम्बिकापुर पहुंचेगी और दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक पत्रकार और पत्रकार संगठनों से तथा दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे तक आम नागरिकों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेगी।