छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों में 19 दिसंबर की शाम 5 बजे से 21 दिसंबर को मतदान खत्म होने तक और मतगणना के दिन 24 दिसंबर तक देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. यानी शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इसके लिए सभी जिलों में आदेश जारी भी कर दिया गया है. दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.
रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में जहां मतदान होना है. उस निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों आदि जैसे सीएस 2 (घघ), एफ.एल. 1 (घघ), 9, 9 (क) फुटकर दुकानों, होटल, बार, क्लब एवं भण्डारण को बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया गया है.
ऐसे में 19 दिसम्बर की शाम 5 बजे 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है. इसी तरह मतगणना के दिन 24 दिसबंर को पूरे दिनभर शराब दुकानें बंद रहेंगी.