बिलासपुर- पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह भा.पु.से. के निर्देशन मे व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज कुमार के मार्गदर्शन अवैध कबाड व्यापार पर कार्यवाही हेतु निर्दश दिया गया था परिपालन मे आज दिनांक जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि परसदा बबलू उर्फ जसमुद्दीन खान की कबाडी दुकान मे ट्रक एवं पीकप मे लोड हो रहा है कि सूचना पर मौके पर जाकर ट्रक एवमं पीकप तथा कबाड दुकान को चेक करने पर भारी मात्रा मे ट्रक का बाडी , लोहे का एंगल एवं अन्य सामान मिला जिसके संबध मे ट्रक चालक गोलू यादव एवं पिंटू बांधे से पुछताछ करने पर उक्त कबाड को जसमुद्दीन एवं सुरेन्द्र कोसले का होना बताया उक्त दोनो मालिको को मौके पर तलब कर ट्रक एवं पीकप मे लोड कबाड का दस्तावेज मांग करने पर नही होना बताने पर मामला चोरी का अंदेशा माल होने से मौके पर ट्रक एवं पीकप मय कबाड जिसमे ट्रक कीमत करीबन 10 लाख पीकप 5 लाख एवं जप्त कबाड की कीमती 3 लाख जुमला 18 लाख रुपये को धारा 41(1-4) जा.फौ/379 भादवि मे जप्त कर कबाड मालिको के विरुद्ध 1. जसमुद्दीन खान पिता कुतुबुद्दीन खान उम्र 45 साल निवासी भारती नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर 2. सुरेन्द्र कोसले पिता चंन्द्र प्रकाश कोसले उम्र 28 साल निवासी अमेरी थाना सकरी जिला बिलासपुर कार्यवाही किया गया