प्रार्थी ने थाना सोनहत में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री हाई स्कूल सुन्दरपुर में कक्षा 09 वीं में पढ़ाई करती है, जो 14 वर्ष की है। वह दिनांक 19 जुलाई 2024 की सुबह दुर्गा बस से शा.उ.मा. विद्यालय सुन्दरपूर स्कूल पढ़ाई करने गयी थी, जो स्कूल से शाम 04:00 बजे छुट्टी होने के बाद शिवबचन दुकान के पास घर आने के लिये बस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद ग्राम सुन्दरपुर का लालमन गोड़ अपनी मोटर साईकिल से आया और मेरी पुत्री को बोला की चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद लालमन मेरी पुत्री को बैठा कर पत्थरगवां की ओर ले गया और रास्ते में गाड़ी रोककर सुगाडाड़ जंगल के पास मेरी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा तभी मेरी पुत्री किसी तरह उससे बचकर वहां से भागने लगी।
उसी दौरान उसके गांव का सुरेन्द्र वहां पर आ गया तब लालमन उसे देखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। ग्राम सुन्दरपुर का लालमन मेरी नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सोनहत में अपराध क्रमांक 126/2024 धारा 75 BNS व 08 पाक्सों एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान प्रार्थी से पूछताछ कर निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और प्रकरण के नामजद आरोपी लालमन सिंह जाति गोड़ सा० सुन्दरपुर थाना सोनहत को पकड़ा गया। आरोपी लालमन सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी नाबालिक बालिका को सुगाडाड़ जंगल के पास बेइज्जती करने के नियत से हाथ पकड़कर खींचते हुए झाड़ी तरफ ले गया था, पीड़िता किसी तरह उससे बचकर भागने लगी उसी समय सुरेन्द्र नाम का व्यक्ति वहां पर आ गया तब मैं उसे देखकर अपनी गाडी स्टार्ट कर वहां से भाग गया।
आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य सबूत पाये जाने पर आरोपी लालमन सिंह को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 21 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।