मुंगेली दिनांक 24.12.2024 को प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आज से 03-04 महिने पूर्व उपासना एकेडमी मुंगेली के डायरेक्टर के भाई वेद प्रसाद मोहले ने कुछ काम है बोलकर पीडिता का मोबाईल नंबर मांगा तो वह अपना मो. नं. दे दिया जिसके बाद वेद प्रसाद मोहले पीड़िता के मोबाईल पर व्हाट्सअप मैसेज करने लगा कि तुम्हें तुम्हें में पसंद करता हूं तुम मुझे अच्छी लगती हो कुछ भी चीज की जरूरत होगा तो मुझे कॉल कर लेना बोला। तो पीडिता द्वारा आरोपी वेद प्रसाद को सीधे शब्दों में मना कर दिया कि वह पसंद नहीं करती दोबारा ऐसी बात मत करना बोलकर मना किया फिर भी वेद प्रकाश के द्वारा पीडिता को कॉल और मैसेज करने लगा। आरोपी द्वारा पीड़िता को 500/- रूपये देने के बहाने दिनांक 16.12.2024 को पडाव चौक पुराना पानी टंकी के पास स्थित अपना घर बुलाकर दोपहर 01-02 बजे के बीच अकेली पाकर घर का दरवाजा बंद कर पीडिता के साथ जबरदस्ती कर शारीरिक शोषण (बलात्कार) किया और घबाद में पीडिता द्वारा आरोपी को मैसेज करके बोली उनके साथ जो काम किये हो उसे तुम्हारे पत्नी एवं नितेश सर को बताउंगी तो पीडिता को जान से मारने की धमकी देते 20 तारिख के बाद बदनाम कर दूंगा और एकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा व मुंगेली में कहीं दिखाई दोगे तो जान से मार दूंगा कहकर धमकी देने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध कमांक 515/2024 धारा 127, 64, 351 (2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, श्री भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण में शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया व श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, श्री पंकज पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मुंगेली श्री एस.आर. धृतलहरे के मार्गदर्शन पर दिनांक 25.12.2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, न्यायालय आदेश पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिंह राजपूत थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, उप निरी. शोभा यादव, प्रधान आरक्षक भुवन चतुर्वेदी, प्रमोद वर्मा आर. मनोज टंडन, टेकसिंह साहू, अजय चंद्राकर, संजय यादव की भूमिका सराहनीय रहा।