Home छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीयन और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने...

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीयन और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन

oplus_0
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003
IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM

बिलासपुर / रतनपुर – खाद्य औषधि प्रशासन विभाग जिला बिलासपुर द्वारा गुरुवार को रतनपुर महामाया मंदिर धर्मशाला में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर के छोटे और बड़े व्यापारियों ने भाग लेकर अपना पंजीयन कराया और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

शिविर का मुख्य उद्देश्य–
लोगों की समय की बचत करना
व्यापारियों को ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना
पंजीयन प्रमाण पत्र तुरंत हाथों में उपलब्ध कराना।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविषा मरावी ने कहा –

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीयन और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। व्यापारी बिना समय गंवाए, सीधे स्थल पर ही अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।”

शिविर को सफल बनाने में मधु स्वीट्स के संचालक दिनेश गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि नगर के व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है।

इस अवसर पर भारतीय सांडिल्य, फणिभूषण जायसवाल, राजीव लोचन, रामेश्वर और दिनेश गुप्ता भी उपस्थित रहे।

शिविर में आए व्यापारियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाने की मांग की।