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भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत, प्रबंधन के खिलाफ हुई FIR

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*पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपरांत भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है *

इस मामले में कार्यपालक निदेशक सहित मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, एवं मैनेजर स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है।

भिलाई नगर भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत पर पुलिस ने भिलाई पास सेंड प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है अपराध दर्ज होने की सूचना मिलते ही संयंत्र प्रबंधन में हड़कंप मच गया है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस मामले में प्रबंधन के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है भट्टी पुलिस ने अपराध क्रमांक 126/2025 भादवि की धारा 304 A के तहतअपराध दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है ।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 9 चिकित्सालय के कर्मचारी की ओर से मेडिकल सूचना के आधार पर मामले की विवेचना करने के उपरांत 3 साल के पश्चात सेक्टर 9 अस्पताल कर्मचारी
मोहन सिंह पिता गोपाल सिंह उम्र 57 साल सडक 07 काटर नंबर 639 शांति नगर भिलाई थाना वैशाली नगर की तरफ से भट्टी पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है पुलिस के अनुसार इस मामले में प्रबंधन के कई वरिष्ठ अधिकारी चपेट में आ सकते हैं

पुलिस के अनुसार 09/06/2022 के 14.30 बजे लगभग एसएमएस 2 कनवर्टर शॉप भिलाई इस्पात संयत्र भिलाई जिला दुर्ग मे कार्यरत ठेका श्रमिक अर्जुन साहू पिता पुनु साहू 42 साल साकिन बजरंग चौक जोरातरई थाना उतई जिला दुर्ग के दुर्घटना में मौत के मामले में भिलाई भट्टी के मर्ग क्रमांक 23/2022 धारा 174 जाफौ के मृतक अर्जुन साहू 42 साल के मर्ग डायरी प्राप्त कर अवलोकन किया अवलोकन जांच में गवाह अमरदास, धनीराम बंजारे कुंजलाल बघेल एवं अन्य का कथन लिया गया। 09/06/2022 के दोपहर 2.30 बजे लगभग मृतक अर्जुन साहू एसएमएस 2 कनवर्टर शॉप भिलाई
इस्पात संयत्र में कार्य के दौरान कनवर्टर ए के ड्राईव स्प्रोकेट में लगी ट्रांसमिशन चैन मृतक अर्जुन साहू के उपर गिरने से सिर में गंभीर चोट आने से उपचार हेतु मेन मेडिकल पोस्ट बीएसपी अस्पताल लेकर गये जहां डाक्टर द्वारा चेक करने पर मृत घोषित कर दिया गया संपूर्ण मर्ग जाचं पर प्रबंधन भिलाई इस्पात संयत्र के द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से उक्त घटना घटित होना पाया गया। आरोपी का यह कृत्य धारा 304 ए भादवि सदर का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मर्ग इंटिमेशन नकल जेल है अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी धारा 174 द०प्र०सं० थाना भिलाई भट्टी जिला दुर्ग मर्ग क्र. 23/2022 मृत्यु का कारण ब्राड डेड मृतक अर्जुन साहू पिता पुनु साहू 42 साल निवासी बजरंग चौक जोरातरई डुण्डेरा के मामले में पुलिस ने गवाहों के बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपरांत भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है पुलिस के अनुसार इस मामले में कार्यपालक निदेशक सहित मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, एवं मैनेजर स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है।