Home छत्तीसगढ़ Chhattisgarh : मनरेगा कमिश्नर भीम सिंह को राज्य सरकार का नोटिस, 3...

Chhattisgarh : मनरेगा कमिश्नर भीम सिंह को राज्य सरकार का नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

रायपुर। मनरेगा कमिश्नर भीम सिंह मनरेगा के भर्ती नियम में छत्तीसगढ़ मूल निवासी की शर्त बदलने पर राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया है। भीम को तीन दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिस में पूछा गया है कि मनरेगा कमिश्नर ने किस आधार पर नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने इसे अनुशासनहीनता करारा दिया है। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस बारे में जवाब तलब किया है।

मनरेगा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8 मार्च को विज्ञापन निकाला था। इसके दो दिन बाद आचार संहिता लग गई। विज्ञापन में आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूूल निवासी होना अनिवार्य था। वैसे, मनरेगा की भर्ती में शुरू से ही मूल निवासी की अनिवार्यता चली आ रही थी। लेकिन, भीम सिंह ने 20 मार्च को छत्तीसगढ़ मूल निवासी की शर्त विलोपित करवा दी

आठ मार्च को जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, तब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन, अब जबकि आचार संहिता प्रभावशील है, वे भरती नियम नहीं बदल सकते। सीधे तौर यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे गंभीर कृत्य करार दिया।