Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ : स्वेच्छानुदान और संपत्ति मामले में पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा...

छत्तीसगढ़ : स्वेच्छानुदान और संपत्ति मामले में पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा के खिलाफ होगी जांच




IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.48-PM

अंबिकापुर : राज्य सरकार ने पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उनके खिलाफ स्वेच्छानुदान में गड़बड़ी और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सूरजपुर कलेक्टर को आदेश जारी कर 15 दिनों के भीतर जांच कर प्रतिवेदन भेजने कहा है।

इधर, गृह सचिव को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने पैकरा के खिलाफ 2016 में स्वेच्छानुदान और संपत्ति मामले में पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ जांच का आदेश में गड़बड़ी और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

न्यायालय ने हाल ही में पैकरा के विरुद्ध शिकायत की जांच कराने का आदेश दिया था। इस मामले में शिवकुमार सिंह अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने सूरजपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर स्वेच्छा अनुदान स्वीकृति से संबंधित बिंदुओं की जांच कराकर पखवाड़े भर में जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वहीं सचिव गृह विभाग को आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।