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छत्तीसगढ़ : कैमरे काट रहे रोज 100 से अधिक ई-चालान पर पुलिस को नहीं मिल रहे मकान




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रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल) का इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। कंट्रोल रूम में बैठकर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे हाईटेक कैमरे के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ई-चालान भी निकाले जा रहे हैं। रोजाना करीब 100 ई-चालान लेकर यातायात पुलिस के आठ सिपाही वाहन चालकों के पते पर जा रहे हैं, लेकिन ठिकाना बदलने की वजह से कई लोगों के मकान नहीं मिल पा रहे हैं। इससे पुलिस जवानों की परेशानी बढ़ गई है। आधे से भी अधिक ई-चालान का भुगतान रुक गया है।

राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही हाईटेक सिस्टम से यातायात संकेतकों की अनदेखी कर फर्राटा भरने वाले करीब सौ से अधिक वाहन चालकों को रोज पकड़ा जा रहा है। ऐसे चालकों के वाहनों के नंबर के आधार पर घर का पता निकालकर ट्रैफिक के जवान ई-चालान लेकर जा रहे हैं। यह व्यवस्था तब तक रहेगी, जब तक कि आरएससीएल ई-चालान घर पहुंचाने के लिए किसी कंपनी को ठेका नहीं दे देती।

घर बैठे करें ई-चालान का भुगतान

रायपुर पुलिस और परिवहन विभाग ने एक वेबसाइट भी लांच की है, जिसके जरिए वाहन चालक घर बैठे ई-चालान का भुगतान कर सकते हैं। इससे उन नियम तोड़ने वालों को सुविधा होगी, जो ऑफलाइन चालान अदा करने के लिए समय नहीं निकाल पाते।

पहले यह थी व्यवस्था

पहले मैन्युअली चालान काटकर डाक विभाग के माध्यम से वाहन चालकों के घर के पते पर भेजा जाता था। एक चालान पहुंचाने के एवज में डाक विभाग सात रुपये लेता था। विभाग इस खर्च को पांच रुपये से कम करने ठेके पर ई-चालान पहुंचाने का काम किसी कंपनी को देने के लिए निविदा आमंत्रित कर चुका है।

ऐसे अदा करें ई-चालान

परिवहन विभाग की वेबसाइट में जाएं। फिर ई-चालान डिटेल में क्लिक करें। इसमें तीन ऑप्शन हैं पहला चालान नंबर, दूसरा ह्वीकल नंबर, तीसरा डीएल नंबर। व्हीकल नंबर पर क्लिक करें। फिर अपनी गाड़ी का नंबर इंटर करें। फिर कैप्चा में दिए गए शब्द लिखें। क्लिक करें तो आपकी गाड़ी की पूरी जानकारी के साथ चालान की राशि आ जाएगी। इसमें पेमेंट में क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा।

डीएल और आरसी बुक का ऐसे बदलवाएं पता

वाहन खरीदते समय या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय किराए के मकान में रहने वाला चालक अपना अस्थायी पता ही दस्तावेजों में दर्ज कराता है। इसी के आधार पार परिवहन विभाग डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) और आरसी बुक (रजिस्ट्रेशन) जारी करता है। बाद में वाहन चालक दूसरे मोहल्ले में मकान लेकर रहने लगता है, लेकिन पता नहीं बदलवाता। जबकि आरटीओ में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपना स्थायी पता अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए डीएल व आरसी बुक की फोटो कॉपी के साथ पता बदलने संबंधी एक आवेदन आरटीओ दफ्तर में देना अनिवार्य है। हालांकि 90 फीसद वाहन चालक ऐसा नहीं कर रहे है। यही वजह है कि बदले हुए पते पर जब पुलिस ई-चालान लेकर पहुंचती है तब वाहन चालक नहीं मिलते।

फैक्ट फाइल

जारी नोटिस तामिल नोटिस तामिल नहीं समन शुल्क प्रकरण समन शुल्क राशि वापस

मार्च-2019 1676 1143 454 823 363700 64

अप्रैल-2019 1738 1182 319 1020 631200 112

मई-2019 414 267 154 430 251000 67

कुल- 3828 2592 927 2273 1245900 243