Home समाचार अब बिना टिकट यात्रा करने वालों को नहीं पकड़ सकेगी ये पुलिस,...

अब बिना टिकट यात्रा करने वालों को नहीं पकड़ सकेगी ये पुलिस, रेलवे का खास नियम

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003
IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM

आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) ही आपकी टिकट जांच सकता है. रेलवे की ओर से जारी नियम बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है.

ट्रेन में यात्रियों का सफर आसान करने के लिए रेलवे लगातार कदम उठाता रहा है. साथ ही, कई ऐसे नियमों की जानकारी भी देता है जिन्हें जानकार यात्रा करना आसान होता है. ऐसे ही एक नियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं. आपको बता दें कि आरपीएफ को चलती ट्रेन या फिर प्‍लेटफार्म पर टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है. यह काम केवल टीटीई ही करेगा. बेटिकट यात्रियों को जुर्माना करने की पावर सिर्फ अधिकृत टिकट चेकिंग स्‍टाफ को ही है. आमतौर पर ट्रेनों में और प्‍लेटफार्म पर रेलवे पुलिस टिकट चेक करके भोले-भाले लोगों से उगाही करती है. ट्रेनों की जनरल बोगी में यह आए दिन का खेल है. जमकर उगाही चलती है और रेलवे प्रशासन उनका कुछ नहीं कर पाता.

(1) कौन कर सकता हैं टिकट चेक- आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) ही आपकी टिकट जांच सकता है. रेलवे की ओर से जारी नियम बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है.

टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है. रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है. हालांकि, रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता.

(3) आप कर सकते हैं शिकायत- अगर आपके पास टिकट नहीं है या फिर उसमें कोई दिक्‍कत है तो टीटीई से ही बात करें. आरपीएफ वाला उसमें कुछ नहीं करेगा. कोई पुलिसकर्मी अगर आपका टिकट चेक करने की जिद करे या धमकाए तो उसके वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.

>> इंडियन रेलवे ने करप्शन खत्म करने के लिए नंबर जारी किया हुआ है. रेलवे यूजर 155210 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यहां आप इंडियन रेलवे से जुड़ी किसी भी सर्विस के लिए 24 घंटे शिकायत कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं.>>रेलवे के जारी किए एसएमएस नंबर 9717630982 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

>> गूगल प्ले स्टोर से इंडियन रेलवे का ऐप ‘इंडियन रेलवे सीओएमएस मोबाइल ऐप’ डाउनलोड करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

>> शिकायतकर्ता सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेविएंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. यहां शिकायत करने पर आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा. इस नंबर के जरिए आप अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई को ट्रैक कर सकते हैं.

(4) हो सकती हैं सख्त कार्रवाई- रेलवे सिक्‍योरिटी से जुड़े एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने न्यजू18हिंदी को बताया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी टिकट चेकिंग या जुर्माना वसूलते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. टिकट चेक करने का अधिकार रेलवे पुलिस को कभी नहीं था. इसलिए यदि कोई वर्दीवाला टिकट चेक करता है तो वह गलत है. इसे बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा.

(5) रेलवे के बड़े अधिकारियों को अगर अवैध टिकट चेकिंग की जानकारी मिलती है तो वे आरोपी पर सस्‍पेंड करने तक की कार्रवाई कर देते हैं. इसलिए अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहिए.

(6) रेलवे अधिकारी ने बताया कि मजिस्‍ट्रेट छापे जैसी कार्रवाई के दौरान ही रेलवे पुलिस सिर्फ टिकट चेक करने में सहायता कर सकती है. वरना इसके लिए सिर्फ कॅमर्शियल स्‍टाफ अधिकृत है.