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पीएम मोदी ने कैश को लेकर किया नया ऐलान इन 7 सख्त नियमों को तोड़ने पर घर आएगा टैक्स नोटिस..

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देश में कैश में खरीद-फरोख्‍त (Cash Transaction) एक सीमा तय है. सरकार ने इसके लिए भी नियम बनाए हैं और अगर उनको नजरअंदाज किया गया, तो आपकी जेब पर भी गाज गिर सकती है.आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.

देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद देशवासियों से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने एक नारा दिया ‘लकी कल के लिए लोकल’. पीएम ने डिजिटल पेमेंट को हां और नकद को ना करने की अपील की. लालकिले से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा. पीएम ने कहा, ‘मैं व्यापारियों को कहूंगा कि आप बोर्ड लगाते हैं- आज नकद, कल उधार. मैं चाहता हूं कि आप अब बोर्ड लगाएं ‘डिजिटल पेमेंट को हां, नकद को ना’, लेकिन देश में कैश में खरीद-फरोख्‍त की एक सीमा तय है. सरकार ने इसके लिए भी नियम बनाएं हैं और अगर उनको नजरअंदाज किया गया, तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.

आज हम आपको बताएंगे-कैश में लेन-देन से जुड़े 7 नियम के बारे में…

टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि मोदी सरकार ने कैश लेने के लिए खास नियम बनाए हैं. इन नियमों में प्रॉपर्टी बेचने पर कैश में ज्‍यादा लेन-देन नहीं कर सकते.

टैक्स एक्सपर्ट्स बताते हैं कि घर में कैश रखने की कोई सीमा तय नहीं है. लेकिन घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी होता है. अगर कोई सोर्स नहीं बता पता है, तो उस मामले में 137% तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है. 

(2) बैंक से कैश निकालने और जमा करने का नियम क्या है- इस टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंक खातों से कैश निकालने पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगता है. 5 जुलाई 2019 को पेश हुए बजट में कैश निकासी पर टैक्स को लेकर घोषणा हुई है. वह यह है कि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी TDS कटेगा.

बैंक में कैश जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं है. नियम डिपॉजिट रकम की जानकारी देने को लेकर है. सेविंग अकाउंट को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं. एक बार में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा किया.

लेकिन सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है. कैश में पे-ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा रहे हैं तो पे ऑर्डर-DD के मामले में भी पैन नंबर देना होगा.

एक साल में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा किया तो ऐसे में नाम एनुअल इंफोर्मेशन रिपोर्ट में जाएगा. वहीं, सेविंग खाते के अलावा चालू खाते के लिए यह लिमिट 50 लाख रुपये तय है.

(3)अगर प्रॉपर्टी बेचने पर कैश मिले तो- टैक्स एक्सपर्ट्स की मानें तो प्रॉपर्टी बेचने पर कैश लेने की सीमा तय है. अब आप सिर्फ 20,000 रुपये कैश का लेन-देन कर सकते हैं. अब 20,000 रुपये से ज्यादा कैश लेने पर 100 फीसदी पेनाल्टी लगेगी.

(4) अगर कैश में पेमेंट करना हो तो क्या नियम है- कैश में भुगतान की सीमा भी पहले से तय है. आपके अपने निजी खर्च-कारोबारी खर्च के लिए नियम भी तय है. निजी खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक कैश भुगतान होता है. वहीं, बिजनेस के लिए 10,000 रुपये तक कैश लिमिट तय है.