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बाइक पर बिना हेलमेट पत्‍नी को बिठाकर ले जा रहे थे राजस्‍थान के मंत्री, कटा चालान

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देश के कई राज्यों में 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों पर भारी-भरकम जुर्मानों की खबरें सामने आ रही है. इसी बीच राजस्थान सरकार के एक मंत्री का भी चालान कट गया.

यहां प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को बिना हेलमेट बाइक पर घूमना भारी पड़ गया. दरअसल, मंत्री प्रमोद जैन अपनी पत्नी के साथ बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे थे.

इस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनका 200 रुपये का चालान काट दिया. चालान के मुताबिक, प्रमोद जैन भाया ने बारां के प्रताप चौक पर हेलमेट नहीं लगा रखा था. इसके अलावा उनकी पत्नी ने भी हेलमेट नहीं पहना था. चालान की तारीख 3 सितंबर की है.

राजस्थान में पहले से लागू ट्रेफिक नियमों के तहत ही उनका चालान कटा है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अभी केंद्र सरकार के नए कानून को नोटिफाई नहीं किया है. मंत्री ने चालान का जुर्माना भरा और वहां से चले गए.

बता दें देश में 1 सितंबर से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत नए प्रावधानों को लाया जा चुका है जिसके तहत नियमों का उल्लघंन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

यह लगेगा जुर्माना

नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों दोषी माने जाएंगे. इसके अलावा 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा होगी.

इतना ही नहीं जब तक उस नाबालिग की उम्र 25 साल नहीं हो जाती उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा. अभी तक नियम के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी.

एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. अभी तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था.

शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा, पहले 2000 रुपये का था जुर्माना. अपराध दोहराने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना या दो साल महीने की जेल अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है.

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल अथवा दोनों का प्रावधान है. नए विधेयक में पांच हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है. यह गलती दोहराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल की जेल अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है.

  • हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद सरकार देगी, अभी यह रकम 25 हजार रुपए है.
  • लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना. अभी तक 500 रुपए के जुर्माने का था प्रावधान.
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 की जगह अब 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
  • बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना.
  • सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 की बजाए 1000 रुपए का देना होगा जुर्माना.
  • दोपहिया वाहन पर ट्रिपल लोडिंग के मामले में 1000 रुपए का जुर्माना. पहले था 100 रुपये का जुर्माना.
  • हेल्मेट नहीं पहनने पर 200 की बजाए 1000 रुपए का देना होगा जुर्माना. 3 महीने के लिए हो सकता है लाइसेंस निलंबन.
  • ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का होगा जुर्माना.
  • खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
  • बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा.

ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति