Home समाचार सनी देओल और करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने केस में बड़ी...

सनी देओल और करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने केस में बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला

All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0004
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0001
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0002
All PDF Reader 20260626 00.30.11_page-0003
IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM

अभिनेता से नेता बने सनी देओल (Sunny Deol) और अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को 22 साल पुराने मामले में जयपुर कोर्ट (District and Sessions Court Jaipur Metro) से बड़ी राहत मिली है। सनी देओल और करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग (Train Chain-Pulling) मामले में शुक्रवार को जयपुर के सेशन कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
1997 में आई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग के मामले में रेलवे कोर्ट (Railway Court) की ओर से उनके खिलाफ तय आरोपों पर जयपुर के सेशन कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सेशन कोर्ट में सनी देओल के वकील एके जैन और आदित्य जैन की जिरह के बाद दो दशक से पुराने इस ट्रेन चेन पुलिंग केस में दोनों आरोपी कलाकारों को राहत मिली। दरअसल, 1997 में फिल्म ‘बजरंग’ की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग के चलते अपलिंक एक्सप्रेस ट्रेन 25 मिनट लेट हुई थी। इस मामले में दोनों कलाकारों के खिलाफ रेलवे कोर्ट ने आरोप तय किए थे। राजस्थान के अजमेर डिविजन के नरेना रेलवे स्टेशन पर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींची गई थी जिसके चलते ट्रेन करीब 25 मिनट तक ट्रेन लेट हुई। इसे लेकर अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर रेलवे एक्ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा करके उपद्रव), धारा 146(रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और धारा 147 (अनधिकृत प्रवेश करना) के उल्लंघन के आरोप लगाए गए।

सनी और करिश्मा के साथ ही स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह को भी आरोपी बनाया गया। इसी केस में हाल ही में कोर्ट ने तीन गवाहों को जमानती वारंट के साथ 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए समन भेजा था। उधर, सनी और करिश्मा दोनों की ओर से रेलवे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक पिटीशन, सेशन कोर्ट में दायर कर दी थी।