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योगी सरकार का फरमान, प्रदर्शन से बच्चों को नहीं हटाया तो परिजनों पर होगी कार्यवाही…

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 यूपी की राजधानी लखनऊ के घंटाघर के समीप हो रहे धरना-प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति, लखनऊ ने नोटिस दिया है कि इस धरना-प्रदर्शन में शामिल परिवार वहां से तत्काल प्रभाव से बच्चों को हटा दिया जाए अन्यथा उनके परिजनों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

समिति के अध्यक्ष कुलदीप रंजन व अन्य सदस्यों ने कहा है कि किशोर न्याय (बालको की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम-2015 के अनुसार हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आय का है वह बच्चा कहलायेगा

अधिनियम की धारा 3(चतुर्थ) के अनुसार बालक या बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति को कार्य करना है जिससे बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।

तत्काल प्रभाव से अपने बच्चों को धरना स्थल से घर भेजें

इसके मद्देनजर, बाल कल्याण समिति लखनऊ आदेश किया है कि सभी ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को लेकर लखनऊ के घंटाघर के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वे तत्काल प्रभाव से अपने बच्चों को धरना स्थल से घर भेजें। जिससे उनकी सामान्य दिनचर्या फिर से आरम्भ हो सके।

कई बच्चे अपना विद्यालय छोड कर घटना स्थल पर हैं तथा उनके सही समय से खाना आदि तथा खेल की व्यवस्था भी बिगड़ गई है। इसलिए बच्चों के सर्वोत्तम हित में तथा उनकी मानसिकता पर दुष्प्रभाव न पड़े इसलिये बच्चों को तत्काल प्रभाव से धरना स्थल से हटाया जाये।