छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित समाज कल्याण विभाग में हुए 1 हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की और से सीबीआई जांच के आदेश पर ये रोक लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तय की है।
इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। ढांढ की ओर से वकील पी.पी. पठालिया ने पक्ष रखा था।