खाद्य विभाग ने मिठाई कारोबारियों को सख्त आदेश जारी किया है।
FCCAI के हवाले जारी आदेश के मुताबिक मिठाई की कीमत के साथ ये भी दिखाना होगा की ये कब बनी है और इसे कब तक उपयोग में लाया जा सकता है।
खराब मिठाई से सेहत को हो रहे नुकसान के बीच FCCAI के आदेश को फूड डिपार्टमेंट ने जिले के सभी मिठाई कारोबारियों के लिए जारी किया है।