Home बालाघाट जिले में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया

जिले में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया




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कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में 07 मई को मध्य रात्री तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को 17 मई 2021 को मध्य रात्री तक बढ़ाने के आदेश दिये है।
जिले में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिले की सभी सीमायें सील रहेंगी और किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय व संस्थायें बंद रहेंगें। केवल आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, वन, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, डाक सेवायें इससे मुक्त रहेगी। मेडिकल शाप, हास्पिटल, नर्सिंग होम, गैस एजेंसी, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध विक्रेता को छोड़ कर शेष व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें।
जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले में लगने वाले समस्त हाट-बाजार, पट प्रतियोगिता, एवं अन्य सार्वजनिक समारोह पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगें। यात्री बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में स्थित पेट्रोल शाम 05 बजे से रात्री 10 बजे तक बंद रहेंगें। जरूरी सामग्री गैस सिलेंडर आदि की आपूर्ति शाम 05 बजे तक ही की जा सकेगी। ऑनलाईन शॉपिंग, खाद्य पदार्थ पोर्टल जैसे- अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्र, स्वीगी, जोमटो इत्यादि द्वारा क्रय की गई सामग्री की डिलेवरी हेतु नियुक्त डिलेवरी बॉय सायं 05 बजे के उपरांत सामग्री की होमडिलेवरी नहीं करेगें।
आपातकालीन सेवाओं वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों की समस्त आवश्यक सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मीडिया प्रतिनिधियों को अपने परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। घर-घर जाकर दूध एवं समाचार वितरण करने वालों को प्रात: 06 से 09 बजे तक अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों एवं जिलों से मालवाहक तथा आवश्यक सेवाओं का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें।
थोक फल व सब्जी मंडी केवल नगर पालिका में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए प्रात: 04 से 08 बजे तक खुली रहेगी। हाथठेला, सब्जी व फल व्यापारी प्रात: 06 से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले में जाकर सब्जी व फल का विक्रय कर सकेगें। राशन, किराना की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। राज्यमार्ग पर लगे ढाबे एवं टायर, पंचर की दुकानें चालू रहेंगी। यह आदेश 17 मई 2021 को मध्य रात्री तक प्रभावी रहेगा।