लखनऊ- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से तहत सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रदेश सरकार जून, जुलाई एवं अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत जून माह का वितरण रविवार से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्डधारकों को जून माह में तीन किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।
यह जानकारी शनिवार को प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि वितरण की अंतिम तिथि 30 जून को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।
इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में कराया जाएगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अन्त्योदय राशन कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।