राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/ छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल, निराश्रित व अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड हितग्राहियों को माह जुलाई से नवंबर तक पांच माह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में संचालित सभी उचित मूल्यों के दुकान संचालनकर्ताओं को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।