Home जानिए नई जीएसटी दरें आज से लागू, चेक करें क्‍या हुआ सस्‍‍‍‍ता और...

नई जीएसटी दरें आज से लागू, चेक करें क्‍या हुआ सस्‍‍‍‍ता और किसके लिए चुकाने होंगे ज्‍यादा दाम?

IMG-20251011-WA0045
IMG-20250614-WA0035
IMG-20250614-WA0034
IMG-20250614-WA0033
IMG-20250614-WA0032
IMG-20250614-WA0030
IMG-20250614-WA0031
IMG-20250614-WA0029
IMG-20250614-WA0028

IMG-20240704-WA0019
IMG-20220701-WA0004
WhatsApp-Image-2022-08-01-at-12.15.40-PM
1658178730682
WhatsApp-Image-2024-08-18-at-1.51.50-PM

जीएसटी परिषद के फैसले आज से लागू हो गए हैं और इसी के साथ एक दर्जन से ज्‍यादा उत्‍पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है. परिषद ने इन उत्‍पादों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया था. कई उत्‍पादों पर जीएसटी बढ़ा दी है तो कुछ पर घटाया भी गया है, जिससे इनकी कीमतें आज से नीचे आ गई हैं.

नई दिल्‍ली. इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की ओर से लिए गए फैसलों को लागू किए जाने के बाद आज यानी 18 जुलाई से कई वस्‍तुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिसमें आटा, दाल, दही जैसी जरूरी खाद्य वस्‍तुएं भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ उत्‍पादों की कीमतों में आज से कमी भी आ गई है.

इससे पहले पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, दही आदि पर कोई जीएसटी नहीं लगता था. जीएसटी परिषद के फैसलों के बाद अस्‍पताल में भर्ती होने पर अगर रूम का किराया 5 हजार से अधिक होगा तो भी जीएसटी देना होगा. इतना ही नहीं अब किफायती होटल के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा. अभी तक 1 हजार रुपये से कम के होटल रूप को किराये पर लेने पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.

केंद्रीय वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में कई उत्‍पादों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था. परिषद ने कहा था कि 18 जुलाई से यह नियम लागू होगा जिसके बाद कई उत्‍पादों की कीमतों में उछाल आ जाएगा. आम आदमी के जरूरत की चीजें जैसे मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर भी अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.

कई उत्‍पादों और सेवाओंं को सस्‍ता भी किया

जीएसटी परिषद ने कई मेडिकल उपकरणों सहित जरूरी सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटा भी दी हैं. इसके बाद इन सेवाओं और उत्‍पादों की कीमतों में भी आज से कमी आ गई है.

सीबीआईसी ने इन उत्‍पादों पर जीएसटी लागू करने के साथ यह भी स्‍पष्‍ट कर दिया है कि अगर आटा, दाल जैसे अनाजों के पैकेज 25 किलोग्राम से ज्‍यादा होंगे तो टैक्‍स नहीं देना होगा. इसमें इस बात का ख्‍याल जरूर रखना होगा कि 25 किलो से ज्‍यादा वजन का सामान भी एक ही पैकेट में होना चाहिए, तभी उसे जीएसटी से छूट मिलेगी.