साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद में अब केंद्र सरकार ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार अब 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर रहा है. रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसका लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट पड़े हुए हैं तो आप इसको 30 सितंबर तक बैंक में बदलवा सकते हैं.
30 सितंबर तक रहेंगे वैलिड
पीटीआई ने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आरबीआई 2,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाएगा. यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे.
2016 में हुई नोटबंदी के बाद हुए थे हुए थे शुरू
आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये मूल्य के नोटों को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाएगा. आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया है. सरकार ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद में 2000 रुपये के नोटों को शुरू किया था.
एक बार में बदल सकते हैं 20,000 रुपये
RBI के मुताबिक, 23 मई 2023 के बाद से आप अधिकतम 20 हजार रुपये तक के नोटों को बदल सकते हैं. बैंक के अन्य काम प्रभावित न हो इसी वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है