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रेंज अंतर्गत जिला कोरिया के गुंडा बदमाश आदतन अपराधी संजय अग्रवाल के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही, एक वर्ष तक रहेगा तड़ीपार




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आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने एवं आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा लगातार अपराध समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें क्षेत्र के असामाजिक तत्वों, बदमाशों, तस्करों एवं अवैध परिवहनों पर रोक लगाने हेतु चेक पोस्ट पर लगातार सतत निगरानी व सघन चेकिंग करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्रवाई की जा रही है। चुनावी दृष्टिकोण से रेंज के सभी इकाई पुलिस अधीक्षकों को क्षेत्र के आदतन सक्रिय गुंडा बदमाश जिनसे क्षेत्र में भय व दहसत का महौल है, एवं आगामी विधानसभा चुनाव में अराजकता उत्पन्न करने वाले गुंडा बदमाशों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध सख्त विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

     इसी तारतम में जिला कोरिया का आदतन गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल आ. महंगी लाल अग्रवाल निवासी जैन मंदिर बैकुंठपुर जिला कोरिया जिससे कि क्षेत्रवासी अत्यधिक भयभीत एवं डरे हुए रहते हैं । जिसके विरुद्ध कोरिया पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल द्वारा जिला बदर की कार्यवाही प्रारंभ की गई। गुंडा बदमाश के विरुद्ध जिला कोरिया के अतिरिक्त जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तथा जिला सूरजपुर के विभिन्न थानों में मारपीट, बलवा, छेड़छाड़ , हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को डराने धमकाने सहित गुंडा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 23 अपराध पंजीबद किया गया है। अपराधी संजय अग्रवाल द्वारा बैकुंठपुर चरचा एवं अन्य क्षेत्र के बदमाशों का समूह इकट्ठा कर क्षेत्र की जनता में अपना वर्चस्व स्थापित करना, अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय जमीनों शासकीय दस्तावेजों में हेरा फेरी करते हुए बलपूर्वक हड़पने उक्त गुंडा बदमाश का मुख्य उद्देश्य रहा है । जिसके कारण क्षेत्र के आम जनों में अत्यंत भय एवं अशांति का माहौल बना रहता है तथा क्षेत्र में कभी भी अराजकता उत्पन्न होने की स्थिति बनी रहती है।

     गुंडा बदमाश काफी दुष्साहसी पप्रवृति का व्यक्ति है। जिसके द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अशांति व अपराधिकृत कर अप्रिय घटना कार्य कर सामाजिक शांति व्यवस्था भंग करने की पूर्ण संभावना को देखते हुए दुष्साहसी गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की विधिवत रूप रेखा तैयार की गई । जिसका संपूर्ण अपराध विवरण तैयार कर विधिवत कार्यवाही प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरिया श्री विनय कुमार लंगेह के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

   जिला दंडाधिकारी कोरिया द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 02/2022 में पारित आदेश के परिपालन में गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल आत्मज महंगी लाल अग्रवाल निवासी जैन मंदिर बैकुंठपुर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई कर तड़ीपार किया गया। इस आदेश के अंतर्गत गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल को दिनांक 13.10.2023 के प्रातः 10:00 बजे से जिला कोरिया एवं इसके सीमावर्ती जिलों सूरजपुर महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सिंधी, सिंगरौली मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों की सीमाओं में दुष्साहसी गुंडा बदमाश को प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है । ज्ञात हो कि गुंडा बदमाश के विरुद्ध वर्ष 2020 में ही जिला बदर की कार्रवाई हेतु कोरिया पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया को प्रस्तुत किया गया था । उक्त प्रतिवेदन पर लगातार सुनवाई करते हुए वर्ष 2023 में जिला बदर की कार्यवाही का आदेश पारित करते हुए अंतिम कार्रवाई की गई।