Home छत्तीसगढ़ कोटपा एक्ट के तहत 13 दुकानों में की गई चालानी कार्यवाही

कोटपा एक्ट के तहत 13 दुकानों में की गई चालानी कार्यवाही

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मुंगेलीकलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम टेमरी के 13 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम द्वारा मुंगेली क्षेत्र में कोटपा एक्ट की धारा 04 एवं धारा 06 के तहत् 13 दुकानों में चालानी कार्यवाही तथा 10 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। साथ ही नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने संबंधी विनाईल बोर्ड का भी वितरण किया गया। कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन, सोशल वर्कर श्री बलराम साकत सहित संबंधित अमला मौजूद रहा।  

हाईस्कूल करही में नशे के दुष्परिणाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में नशे के दुष्परिणाम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शासकीय हाईस्कूल करही में नशे के दुष्परिणाम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि कार्यक्रम में औषधियों के दुरूपयोग से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी दी गई तथा स्कूल के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की समझाईश दी गई। उन्होंने बताया कि नशीली दवाओं के रख-रखाव एवं दुरूपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर औषधि संस्थानों की नियमित जांच की जाती है तथा रख-रखाव हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाता है। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे