अपराध क्रमांक: 231/24धारा: 281, 125(A) BNS अभियुक्त का नाम: सुनेतलाल सोनवानी, पिता स्व. दयाराम सोनवानी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम तेंदुआ (स्कूलपारा), थाना पटना, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) जप्त संपत्ति: दुर्घटना में संलिप्त ऑटो वाहन क्रं. CG 16 CM 0937 दिनांक 15 सितम्बर 2024 को, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पटना की ओर से शिक्षक, श्री केदार गिरी (निवासी पटना बड़का पारा) के माध्यम से थाना पटना में रिपोर्ट प्राप्त की गई । उन्होंने बताया कि दिनांक 12 सितम्बर 2024 को, दोपहर लगभग 12:30 बजे, ऑटो चालक सुनेतलाल सोनवानी द्वारा ऑटो क्रं. CG 16 CM 0937 में स्कूली बच्चों को घर छोड़ते समय वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए ग्राम छिंदिया के पास एक दुर्घटना का कारित किया गया। इस दुर्घटना में निम्न छात्र-छात्राओं को चोटें आईं: 1. खुशबू यादव, पिता: राजकुमार यादव, कक्षा 8, निवासी ग्राम तेंदुआ 2. अनुराधा साहू, पिता: जुगेश कुमार साहू, कक्षा 8, निवासी ग्राम अवरापारा 3. शीतल साहू, पिता: दिनेश साहू, कक्षा 3, निवासी ग्राम तेंदुआ 4. तमन्ना सिंह, पिता: प्रकाश सिंह, कक्षा 5, निवासी ग्राम तेंदुआ 5. अभिषेक यादव, पिता: राजकुमार यादव, कक्षा 5, निवासी ग्राम तेंदुआ 6. खुशबू राजवाडे, पिता: गुलाल साय राजवाडे, कक्षा 12, निवासी ग्राम तेंदुआ 7. प्रज्ञा राजवाडे, पिता: रामकुमार राजवाडे, कक्षा 9, निवासी ग्राम तेंदुआ 8. सुखदेव, पिता: तुलसी राम, कक्षा 7, निवासी ग्राम तेंदुआ 9. प्रिंसी यादव, पिता: विनोद यादव, कक्षा 7, निवासी ग्राम पटना 10. नव्या, पिता: श्याम कार्तिक, कक्षा 1, निवासी ग्राम तेंदुआ उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 231/24, धारा 281 और 125(A) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान दिनांक 16 सितम्बर 2024 को अभियुक्त सुनेतलाल सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया गया, और दुर्घटना में संलिप्त ऑटो को जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक कोरिया के निर्देशानुसार यातायात शाखा द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी बाज ना आने वाले चालकों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। सभी स्कूली वाहन चालक को निर्देशित किया गया है कि वाहनों में बच्चों को क्षमता से अधिक ना भरें, हमेशा सतर्क रहें और बच्चों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए वाहन को नियंत्रित गति में सावधानीपूर्वक चलाएँ। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को लाने ले जाने वाले सभी चालक अपने रिकॉर्ड थाने में जमा कर अपना चरित्र सत्यापन भी थाने से करवा लें। यह जिम्मेदारी चालकों के साथ साथ अभिभावक और स्कूल प्रबंधन की भी है।