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नक्सली हिंसा से प्रभावित 8 पीड़ितों को 40 लाख रुपये की आर्थिक ,,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से प्रभावित परिवारों को मिल रहा आर्थिक संबल पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक पीड़ित के लिए 5 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत कीसहायता स्वीकृत,,

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रायपुर : नक्सली हिंसा से प्रभावित 8 पीड़ितों को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 

 

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से प्रभावित परिवारों को मिल रहा आर्थिक संबल

पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक पीड़ित के लिए 5 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की

रायपुर, 20 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत जिला प्रशासन द्वारा पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नक्सली हिंसा से प्रभावित 8 पीड़ितों के लिए कुल 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। प्रत्येक लाभार्थी को 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रभावित नागरिकों और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन की ओर आगे बढ़ने में सहयोग देना है।

मृतकों के परिजनों और स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति को मिलेगी सहायता

स्वीकृत सहायता नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के निकटतम वारिसों तथा स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति को दी जाएगी। लाभान्वित होने वालों में सोयम धरमा की पत्नी श्रीमती सोयम सीता, धरमैया ध्रुवा की पत्नी श्रीमती मुन्नका ध्रुवा, बाड़से पिंटू की पत्नी श्रीमती हड़मे बाड़से, कवासी जोगा की पत्नी श्रीमती मंगली कवासी, चन्द्रैया मोड़ियम के पिता श्री मारा मोड़ियम, तुलेश्वर राणा के पिता श्री कमलसाय राणा, कुरसम मंगलू के पुत्र श्री नंदू कुरसम तथा स्थायी रूप से असमर्थ श्री राजू मोड़ियम शामिल हैं।

50 प्रतिशत राशि डीबीटी से, शेष तीन वर्ष की एफडी में

कलेक्टर श्री विश्वदीप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सहायता राशि का 50 प्रतिशत सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाए। शेष 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में तीन वर्ष की सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखी जाएगी। एफडी की लॉक-इन अवधि के दौरान अर्जित तिमाही ब्याज का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद एफडी की मूल राशि भी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।

पुनर्वास और आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

जिला प्रशासन द्वारा नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों और नागरिकों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की यह पहल नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को आर्थिक संबल देने के साथ उनके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और विश्वास का भाव मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।