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लोटे चोको पाई के एक बैच को असुरक्षित घोषित किया गया, खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक        खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील-बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2 का उत्पाद न खरीदें, विक्रेता भी तत्काल बिक्री एवं भंडारण बंद करें

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रायगढ़ : लोटे चोको पाई के एक बैच को असुरक्षित घोषित किया गया, खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक

 

 

 

खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील-बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2 का उत्पाद न खरीदें, विक्रेता भी तत्काल बिक्री एवं भंडारण बंद करें

रायगढ़, 20 अगस्त 2026

आम जनता की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लोटे चोको पाई के एक विशेष बैच को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जांच में उक्त खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे संबंधित बैच नंबर का लोटे चोको पाई न खरीदें और न ही उसका सेवन करें। वहीं जिले के सभी थोक एवं फुटकर खाद्य विक्रेताओं को भी इस बैच के उत्पाद की खरीद-बिक्री एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद करने की अपील की गई है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी सुधार चौधरी ने बताया कि फर्म लोटे इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नंबर 26, थिरूवेल्लूर मेन रोड, नेमान विपेज एंड पोस्ट, थिरूमांझीसाई, चेन्नई-600124, भारत के एफएसएसआई नंबर 10014042001580 वाले उत्पाद का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। जांच के लिए लिए गए खाद्य पदार्थ का विवरण पैक्ड 168 ग्राम लोटे चोको पाई, बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2 है। इसकी पैकेजिंग तिथि 10 अप्रैल 2026 तथा समाप्ति तिथि 09 अप्रैल 2027 अंकित है। उक्त नमूने की जांच कैली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बिरासिया रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट क्रमांक आर-0565/2026 (10565/10.07.2026), विशिष्ट प्रयोगशाला रिपोर्ट क्रमांक यूएलआर-टीसी 721026000009601एफ, दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार संबंधित खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया है।

उपभोक्ता खरीद एवं सेवन से बचें

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बाजार से बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2 वाला लोटे चोको पाई खरीदते समय पैकेट पर अंकित बैच नंबर अवश्य जांच लें। यदि संबंधित बैच का उत्पाद किसी दुकान या प्रतिष्ठान में उपलब्ध हो तो उसे न खरीदें और उसका सेवन भी न करें। विभाग का उद्देश्य असुरक्षित खाद्य पदार्थ के क्रय एवं उपभोग को रोकते हुए आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को भी निर्देश

सभी खाद्य विक्रेताओं, थोक एवं फुटकर व्यापारियों से भी अपील की गई है कि लोटे चोको पाई के बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2 की खरीद, बिक्री एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद करें। संबंधित उत्पाद को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न कराया जाए, ताकि त्रुटिवश भी असुरक्षित खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक न पहुंच सके। जिन विक्रेताओं के पास इस बैच नंबर का लोटे चोको पाई का स्टॉक शेष है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह स्टॉक अन्य खाद्य पदार्थों से पृथक सुरक्षित रूप से संधारित करें, ताकि कंपनी को वापस करने की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।