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छत्तीसगढ़ : हर परिवार का बनेगा नया राशन कार्ड, आप ऐसे करें आवेदन




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छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की फूड फॉर ऑल स्कीम को अमली जामा पहनाने की कवायद 15 जुलाई से शुरू हो रही है. इसके तहत हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जाएगा. जिनके पास पहले से राशन कार्ड हैं, उन्हें भी नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. क्योंकि योजना शुरू होने के बाद पुराने कार्ड अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्य अखबारों ने सोमवार के अंक में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

दैनिक भास्कर ने लिखा है- फूड फॉर ऑल योजना के तहत राज्य सरकार 15 से 29 जुलाई तक नए राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए प्रदेशभर में शिविर लगाएगी. पांच साल से ज्यादा पुराने 58.54 लाख राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा. आवेदन लेने के बाद एक से आठ सितंबर तक शिविर लगाकर नए राशन कार्डों का वितरण किया जाएगा.

पांच साल तक वैध
सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के खंड 4 उपखंड 6 के प्रावधानों के मुताबिक राशन कार्ड जारी किए जाने के 5 वर्ष तक ही वैध है. इस हिसाब से वर्ष 2013-14 में बनाए गए राशन कार्ड 2018-19 तक वैध हैं. इसके बाद इनकी वैधता समाप्त हो चुकी है. अब नए सिरे से जिले में राशन कार्ड बनाए जाएंगे. हालांकि अमान्य होने के बाद भी लोगों को परेशानी न हो, इसलिए पुराने कार्ड से ही राशन का वितरण किया जा रहा है. ऐसा तब तक चलेगा, जब तक नया राशन कार्ड नहीं मिल जाता. बीपीएल के साथ एपीएल राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। 

ऐसे करें आवेदन
नए राशन कार्ड बनवाने या नवीनीकरण के लिए एक पन्ने के आवेदन पत्र में जानकारी देनी होगी. साथ ही परिवार के मुखिया की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैंक खाते की फोटोकापी लगेगी. नया राशन कार्ड निशुल्क बनाया जा रहा है. नया राशन कार्ड मिलने के बाद ही पुराना राशन कार्ड जमा करें.

प्रॉपर्टी टैक्स में छूट बिजली बिल हाफ की तरह राजधानी रायपुर के लोगों को जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी छूट का फायदा मिल सकता है. चार महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव है. अक्टूबर-नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी. राज्य सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इससे पहले ही टैक्स में छूट को लागू कर दिया जाए. कांग्रेस विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में इसकी घोषणा कर ही चुकी है. हालांकि रायपुर नगर निगम को संपत्तिकर के रूप में करीब 40 करोड़ मिलते हैं. इसपर 50 फीसदी छूट लागू होने से निगम को करीब 20 करोड़ का भार पड़ेगा. अफसरों का कहना है कि टैक्स में छूट की घोषणा सरकार की ओर से होगी. लिहाजा यह राशि शासन से निगम को मिल जाएगी. इस स्थिति में निगम को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा. बिजली बिल में भी छूट की राशि सरकार बिजली कंपनी को दे रही है. इस खबर को भी दैनिक भास्कर सहित अन्य अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है.