Home समाचार नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारि अब एक से अधिक पत्नी से शादी

नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारि अब एक से अधिक पत्नी से शादी

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परिवार नियंत्रण अधिनियम अस्तित्व में आया तो ‘हम दो, हमारे दो’ नारे का इस्तेमाल किया गया । जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि नहीं रुकी, हम दोनों ने नारा बदल दिया। कुछ लोगों की कई शादियाँ होती हैं। मदुरई उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को इस एक से अधिक शादी करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया।

मदुरई की तेनमोली नाम की एक महिला ने मदुराई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उसके पति को पुलिस कांस्टेबल के रूप में नौकरी मिली और एसआई पद पर पदोन्नत किया गया। जब उसने 1982 में शादी की, तब यह देर से बताया गया कि उन्होंने पहले ही मुत्तुलक्ष्मी नाम की एक महिला से शादी कर ली है और उनके तीन बच्चे है। इस जानकारी के बाद तेनमोली और पति के बीच झगड़ा हुआ। उसने उसिलामट्टी पुलिस थाने में पति के खिलाफ शिकायत की। बड़े-बुजुर्गों के कहने पर दोनों में समझौता हुआ और पति ने दोनों पत्नियों की देखभाल करने की बात मान ली। पति का कुछ दिनों बाद निधन हो गया। वह पेंशन और वित्तीय सहायता के लिए कार्यालय के चक्कर काटती रही लेकिन उसे सहायता राशि नहीं मिली।

मदुराई हाईकोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान यह बात सामने आती है कि अधिकारी या कर्मचारी ने दो शादियां की है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।