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जानिए कैसे वापस पायें गलत अकाउंट में भेजा हुआ पैसा, बस अपनाने होंगे से आसान टिप्स




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कई बार होता है कि लोग गलती से पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अकाउंट से गलत तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है। तो हम आपको इस समस्या से बचने के लिए ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकेंगे।

साल की शुरुआत में ही मुंबई के एक कारोबारी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी। उस दौरान कारोबारी के पास छह मिस्ड कॉल आई थी, जब वह सुबह उठा तो उसके बैंक खाते से 1.86 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे। वहीं, इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017-18 के बीच कुल 2,069 ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए थे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया नियम-

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है। तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है।

इसके बाद बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। जांच पूरी होने के बाद बैंक आपको आपका पूरा पैसा देगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

पैसा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद करना होगा। इसके बाद पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराएं। फिर एफआईआर की एक कॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी।

बैंक एफआईआर के तहत निकाले गए पैसे की जांच करेगा। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसा जमा कर दिया है, तो यह बैंक पर निर्भर करता है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। हालांकि, सबूत देने पर आपको पैसा मिल भी सकता है। इसके लिए पहला काम यह है कि आप बैंक को इसके बारे में सूचित करें और विस्तार से जानकारी दें।