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केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश गाड़ियों का रजिस्ट्रशन करने के लिए, राज्यों दवारा इस वजह से की जा रही थी देरी…

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केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर वाहन कानून के नियमो के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराये। केंद्र ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी की वजह से इस तरफ ध्यान दिया हैं। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है.

इस संबंध में मंत्रालय ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को परामर्श जारी किया है कि वे केंद्रीय मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत अधिसूचित ,नियमो के अंतर्गत वाहनों का रजिस्ट्रशन करे.

मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ राज्य वैध टाइप मंजूरी होने के बाद भी वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है।

राज्य परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन से पहले हर मॉडल के वाहन का निरिक्षण कर रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि वाहन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था है कि मंजूरी प्रमाण पत्र के आधार पर ही वाहन भेजते है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशो के परिवहन विभाग से अपील है कि वो वाहन टाइप मंजूरी और फॉर्म 22 उपलब्ध कराने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन करे।