रिपोर्टर- दीपेश मोहारे
बालाघाट – कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं आम लोगो को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारीश्री दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत नगरीय क्षेत्र बालाघाट की सीमा में स्थित समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पंप) को आगामी आदेश तक के लिए प्रतिदिन सांय 05 बजे से रात्री 08 बजे तक के लिए बंद रखने के आदेश दिये है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।