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छत्तीसगढ़ व्यापमं को नियुक्ति के आदेश:हाईकोर्ट ने कहा- 60 दिनों में सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी करें; 9 माह पहले हुआ था चयन

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​​​​​​​बिलासपुर– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापमं) को सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है। व्यापमं की ओर से रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के 9 माह बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई।

हाईकोर्ट में नीरज देवांगन, विमलकांत थवैत व अन्य और धनेश्वर कुर्रे व 4 अन्य ने अधिवक्ता नौशिना अली के माध्यम से दो अलग-अलग याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि व्यापमं ने सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों की भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर 2020 को जारी एक आदेश में बताया कि उनका चयन कर लिया गया है।

विभाग ने स्कूल खुलने पर नियुक्ति देने की बात कही

करीब 6 माह बीतने के बाद एक मार्च 2021 को एक प्रोविजनल नियुक्ति पत्र भेजा गया। फिर 22 मार्च को वही पत्र भेजा गया और बताया कि स्कूल खुलने पर आपको सीधे नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि वास्तविक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद DPI निदेशक, व्यापमं सहित DEO रायपुर को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं की स्कूलों में 60 दिनों के भीतर औपचारिक नियुक्ति और नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए।