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आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 58 फीसदी Reservation पर दिया ये फैसला

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Supreme Court ने आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य में 58 फीसदी आरक्षण मिलेगा

दिल्ली/छत्तीसगढ़ Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य में 58 फीसदी आरक्षण मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी. जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है. कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है.