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बिना वैध लाइसेंस के चल रहा मंथन हास्पिटल,नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी ने अस्पताल संचालक को दिया नोटिस




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लोरमी//नगर के वार्ड क्रमांक 15 राम्हेपुर स्थित मंथन हास्पिटल बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा है। निरीक्षण टीम ने इस पर आपत्ति जताते हुये तत्काल हास्पिटल बंद करने के संबंध में लिखित में निर्देश दिया है उसके बाद भी शासन के प्रावधानों को दरकिनार कर बिना लायसेंस के हास्पिटल का संचालन किया जा रहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर 13 जुलाई को जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एवं सदस्यों के द्वारा मंथन हास्पिटल लोरमी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण टीम ने अस्पताल में कई प्रकार की कमियां पाई जिसमें हास्पिटल के वेटिंग एरिया में चिकित्सकांे का नाम अंकित नही था और न ही समय लिखा गया था अस्पताल में आपातकालिन कक्ष और ट्रामा रूम की कमी पाई गयी। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की कमी पाई गयी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अस्पताल में तीन चिकित्सक होना चाहिये जो कि नही है। अस्पताल में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ भी नही मिले। अस्पताल में मापदंड के अनुसार शौचालय नही मिले निरीक्षण के दौरान चिकित्सक अनुपस्थित थे। इतना ही नही बिना वैध लायसेंस के आपरेशन थियेटर और आईसीयू का संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी ने मंथन हास्पिटल के संचालक को नोटिस देकर हास्पिटल का संचालन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। बिना वैध लायसेंस के अस्पताल का संचालन छग राज्य उपचर्या गृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाये अनुज्ञापन नियम 2013 के नियम 11 (2) (क) के विपरीत है उल्लेखनीय है कि मंथन हास्पिटल के संचालक के द्वारा अस्पताल के लिये आवेदन देने के बाद संचालन शुरू कर दिया गया है शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुये अस्पताल का संचालन किया जा रहा है जिला नोडल अधिकारी द्वारा 20 जुलाई को अस्पताल तत्काल बंद करनेे के संबंध में लिखित में नोटिस दिया है। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है।

बिना पंजीयन के सोनोग्राफी और लैब का संचालन

मंथन हास्पिटल में बिना पंजीयन के सोनोग्राफी संेटर लिखवा दिया गया है और इतना ही नही लैब का लायसेंस नही होने के बाद भी संचालन किया जा रहा है निरीक्षण टीम ने पाया कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर सोनोग्राफी सेंटर लिखा हुआ था जबकि संचालक द्वारा सोनोग्राफी संेटर संचालित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है परंतु वर्तमान में पीसीपीएनडी एक्ट अंतर्गत पंजीकृत नही किया गया है इसलिये अस्पताल के नाम के साथ सोनोग्राफी संेटर को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में लैब का संचालन करते हुये पाया गया जबकि इसके लिये आज तक आवेदन ही नही किया गया है। इसलिये लैब का संचालन भी बंद करने का निर्देश दिया गया है।

इनका कहना ह मंथन हास्पिटल के संचालक को वैध लायसेंस प्राप्त होने तक संस्था बंद करने का निर्देश जारी किया गया है यदि उसके बाद भी संचालन हो रहा है तो यह गलत है संज्ञान में आया है इसकी जांच करवाता हूं।

डाॅ देवेंद्र पैकरा, सीएमएचओ मुंगेली