आरोपी पुनम चन्द्र उम्र 54 वर्ष साकिन अमरताल थाना अकलतरा
आरोपी द्वारा प्रार्थी व अन्य 03 से मडवा पावर प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी
आरोपी द्वारा कुल 82,000 रुपए लेकर की गई है धोखाधड़ी
आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत की गई कार्यवाही
लोगो से धोखाधडी करने संबधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजू कुमार सूर्यवंशी उम्र 42 साल निवासी बनारी थाना जांजगीर से दिनांक 15/05/2023 को आरोपी पुनम चन्द्र लहरे निवासी अमरताल के द्वारा मडवा पावर प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से 22,000 रूपए एवं शांति लाल पटेल, परमेश्वर कश्यप, राजु कश्यप से 20,000- 20,000 रूपए कुल 82000 रूपये लेकर धोखाधडी कर ठगी किया है की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 408/23 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी पुनम चन्द्र लहरे उम्र 54 वर्ष साकिन अमरताल के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 20.08.2023 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सउनि अरूण सिंह, सउनि, प्रधान आर संतोष यादव आर.प्रदीप दुबे ,राघवेन्द्र ध़ृतलहरे का सराहनीय योगदान रहा।