Home छत्तीसगढ़ असमाजिक तत्वों पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

असमाजिक तत्वों पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

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असमाजिक तत्वों पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
आरोपीयों के विरूद्ध धारा 294 506 323 327,34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही आरोपीयों से एक धारदार चाकू बराम

 पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा द्वारा द्वारा थाना भाटापारा शहर में आयोजित रातसप्ताह ड्युटी में असमाजिक तत्वाकें पर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है कि अति0 पुलिस अधीक्षक श्री हरिश कुमार यादव , श्री अभिषेक सिंह एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा श्री आशीष अरोरा के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर निरीक्षक योगिताबाली खापर्डे के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु स्टाप को निर्देश दिया गया था।             
प्रार्थी अभिषेक कुमार नायक करीब 9:00 बजे अपने पिताजी श्री बेताल सिंह के साथ गार्डन के सामने जय स्तंभ चौक में दुकान बढ़कर घर जाने वाला था इस समय कुछ लड़के आए और चंदा दो कर के बोलने लगे मेरे पिताजी बोले कल चंदा लेने आ जाना फिर वह लड़के मां बहन की गाली देते हुए हाथापाई करना चालू कर दिए उसी में से एक लड़का चाकू लहरा रहा था फिर तत्काल कानून व्यवस्था  में लगे पुलिस बल त्वरित कार्यवाही करते हुए पहॅूच गई और आरोपी गोवर्धन तिवारी पिता शारदा प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष सुभाष वार्ड गोविंद पिता हरिशंकर ध्रुव उम्र 23 वर्ष सुभाष वार्ड ननकू निर्मलकर पिता धनु निर्मलकर उम्र 24 वर्ष सुभाष वार्ड भाटापारा को धारदार चाकू  के साथ पकडकर थाना लाकर आरोपीयों के विरूद्ध धारा 294 506 323 327,34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया* ।