आरोपियों के विरूद्ध धारा 392, 294, 506, 34, 395, 120 बी भादवि एवम 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी पीमित कोर्राम पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष पता बोडेमुडा थाना खडगंवा जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी बोडेमुडा थाना खडगंवा जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी का जो ड्रायवरी का काम करता करता है जों रवि तिवरता जिला कोरबा वाले का ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 10 बी.पी. 1301 को दिनांक 21.09.23 को दीपका कोयला खदान से कोयला लोड कराकर कन्हाईबंद नैला जांजगीर जाने के लिए निकला था जो हिंद कोलवासरी बिरगहनी थाना बलौदा के पास रात्रि करीबन 12-01 बजे पहूंचा था कि वाहन ट्रेलर को कुंदन बघेल (भोंदु) विद्या (बुटनु) राजकुमार खांडे (छोटू) निवासी बिरगहनी एवं उसके अन्य 7-8 साथी के द्वारा प्रार्थी को डरा धमका कर चाकु दिखाकर ट्रेलर को रोकवाकर ट्रेलर के डीजल टेंक से 400 लीटर डीजल लूट कर ले गया है कि प्रार्थी की लिखीत रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 339/23 धारा 392, 294, 506, 34, भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
तत्काल पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले साहिल पाटले निवासी बुचीहरदी बलौदा, राजकुमार खाण्डे निवासी बिरगहनी, लखन जांगडे निवासी कोरबी एवं आरोपी हीतेश लहरे निवासी कोसा थाना मुलमुला को घेरा बंदी कर पकडे हिरासत में लेकर पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन गवाहन के समक्ष लिया गया जो दिनांक घटना समय को अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त ट्रेलर वाहन के डीजल टंकी के पाईप को काटकर कुल 11 जरिकेन डिब्बा 35 लीटर क्षमता वाली में भरकर कुल 385 लीटर डीजल को लूटकर ले जाना एंव लखन जांगडे निवासी लपेटपारा कोरबी थाना बलौदा के पास 23,000 हजार रूपये में बिक्री करना तथा बिक्री की रकम 2500-2500 रूपये 8 हिस्से में बाटना तथा ब्रेजा गाडी का अलग से 3,000 हजार रूपये मे हितेश लहरे को देना तथा घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार, एक नग धारदार बडा लोहे का चाकू, नगदी रकम 3500/रूपये लूट किये हुये कुल 11 जरिकेन डिब्बा 35 लीटर क्षमता वाली में भरकर कुल 385 लीटर डीजल किमती 38,000 रूपये को खरीददार लखन जांगडे से विधिवत पृथक -पृथक मुताबिक मेमोरण्डम कथन चारो आरोपियों से जप्ती की कार्यवाही किया गया है, तथा विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 120 बी, 395 भादवि एवम 25, 27 आर्म्स एक्ट का जोडी गयी है
आरोपी (1) साहिल पाटले उम्र 23 वर्ष ग्राम बुचीहरदी वार्ड क्र. 11 थाना बलौदा (02) हीतेश लहरे उम्र 20 वर्ष ग्राम कोसा थाना मुलमुला (3) राजकुमार खाण्डे उम्र 32 वर्ष ग्राम बिरगहनी (4) लखन जांगडे उम्र 46 वर्ष साकिन लपेटापारा कोरबी थाना बलौदा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना जारी है
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बलौदा उप निरी. मनोहर सिन्हा, सउनि केशव प्रसाद साहू, प्र.आर. गजाध पाटनवार, केदार साहू, म.प्र.आर.जीवन्ती कुजूर, आर. संतोष रात्रे, हेमंत साहू, श्याम भूषण राठौर, जितेन्द्र कुर्रे, अमन राजपूत, युवराज सिंह का सराहनीय योगदान रहा।