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धमतरी न्यायालय में पदस्थ एक लोकसेवक सत्येन्द्र प्रताप सिंह व उनके परिवार के अन्य पांच सदस्यों को महिला प्रताड़ना के आरोप में रायपुर कोर्ट ने ठहराया दोषी दस वर्ष पुर्व मामले में हुआ था एफ आई आर,,,, पढ़े पूरी खबर।




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रायपुर

बता दें कि मुंगेली जिले के खर्रीपारा निवासी एक लड़की की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व रायपुर जिले के एक लड़के विजय बहादुर सिंह से हुई थी, लड़के का मूल ग्राम मुंगेली जिले के ग्राम घरपुरा में है, बता दें कि शादी के एक महीने के भीतर ही दोनो मे आपस मे विवाद शुरू हो गया, लड़की के परिवारजनो की माने तो लड़के के तीन भाई व सास ससुर (पुष्पा सिंह,केशव सिंह, सत्येंद्र सिंह,विजय सिंह, नागेन्द्र सिंह, कल्पना सिंह) सभी मिलकर छोटी छोटी बातो को लेकर लड़की को परेशान करते थे, जिसपर कुछ ही दिनों में रायपुर के टिकरापारा थाने में एफ आई आर दर्ज किया गया था, दस साल के लंबे समय बीत जाने के बाद माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने सत्येन्द्र सिंह व उसके परिवार वालों ( सिंह,केशव सिंह, विजय सिंह, नागेन्द्र सिंह, कल्पना सिंह ) के ऊपर एक एक साल की सजा सुनाई है, व सब पर 3000 रूपए का इस केश मे जुर्माना भी लगाया गया है।