भिलाई-दुर्ग, – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिल्डर, जमीन कारोबारी और फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। सुपेला थाना में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, मनोज राजपूत ने अपने आपराधिक मामलों को छुपाते हुए फर्जी शपथ पत्र तैयार किया और पासपोर्ट हेतु पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ले लिया। मामला उजागर होने पर पुलिस ने पासपोर्ट कार्यालय को पत्र भेजकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद मनोज राजपूत का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।
कौन-कौन सी धाराएं लगीं?
➡️ FIR क्रमांक: 806/2025
➡️ धारा: IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी)
➡️ पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12
➡️ तारीख: 14 जुलाई 2025
मनोज राजपूत पर पहले से कितने मामले?
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मनोज राजपूत के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इनमें दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, धोखाधड़ी और मारपीट के केस शामिल हैं।
मोहन नगर थाना क्षेत्र में वह गुंडा-बदमाश सूची में भी शामिल है।
पते में की हेराफेरी
मनोज ने मोहन नगर की जगह नेहरू नगर (वार्ड 03) का पता दिखाकर पासपोर्ट के लिए सुपेला थाने से क्लीयरेंस लिया।
पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि यह जानबूझकर किया गया छल था ताकि आपराधिक रिकॉर्ड सामने न आ सके।
कौन हैं मनोज राजपूत?
जमीन व्यापारी के रूप में पहचान
छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनेता व निर्माता
कई मामलों में आरोपी
छवि: विवादित और आपराधिक
बड़ा सवाल यह है कि – जब पुलिस वेरिफिकेशन में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, तो इतने मामलों के बावजूद पासपोर्ट कैसे जारी हुआ?



