लोरमी। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन अधिनियम 2013 एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जिला स्तरीय निरीक्षण टीम ने विकासखंड लोरमी के पंजीकृत निजी चिकित्सालय एवं सोनोग्राफी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया।
टीम में डॉ. शीला साहा (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी), डॉ. कमलेश कुमार (जिला नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट) और डॉ. प्रशांत ठाकुर (जिला आयुर्वेद अधिकारी) शामिल थे।
निरीक्षण में जे.के. हॉस्पिटल लोरमी में नर्सिंग होम एक्ट के मानकों का पालन नहीं पाया गया, ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित थे। हॉस्पिटल का लाइसेंस 23 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुका था, फिर भी ओ.टी. संचालन और मरीज भर्ती जारी थी। संचालक को वैध लाइसेंस मिलने तक ओ.टी. और भर्ती बंद करने के निर्देश दिए गए।
साहू मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी मानक अनुरूप संचालन नहीं पाया गया। ऑपरेशन केस शीट में निश्चेतना विशेषज्ञ के हस्ताक्षर और नोट्स नहीं थे, जबकि आई.सी.यू. भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था।
शांति पाठक सोनोग्राफी सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट अनुपस्थित थे और सोनोग्राफी अन्य चिकित्सक द्वारा की जा रही थी, जो नियमों के विरुद्ध है।



