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Chhattisgarh : टारगेट से पिछड़ा आयकर विभाग, चार दिन में जुटाने हैं 2000 करोड़




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रायपुर। वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त होने में केवल चार दिन का समय बचा है और आयकर विभाग अपने टारगेट से काफी पीछे है। सूत्रों के अनुसार अभी भी विभाग को लगभग 2000 करोड़ से अधिक जुटाने हंै और इसके लिए विभाग व्यापारी वर्ग पर लगातार तिरछी नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग का इस साल का टारगेट 6400 करोड़ है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि अभी की स्थिति में आयकर विभाग अपने टारगेट से 25 से 30 फीसद पीछे चल रहा है और इसे पूरा करने में ही लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विभाग द्वारा इस बार भी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से करदाताओं को आगाह कर रहे हैं तथा कर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है कि वे जागरूक करें।

आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद भी रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा। लॉग इन करने के बाद आप सही आइटीआर फॉर्म को चुनें। वहीं पर आपको सात आइटीआर फॉर्म दिखेंगे। रिटर्न फाइल करने से पहले आप पैनाल्टी और ब्याज जरूर भरें।

अगर आप लेट रिटर्न भरेंगे तो आपको 10 हजार रुपए तक की पैनाल्टी देनी होगी। आपकी कोई टैक्स देनदारी बनती हो या नहीं, आपको ये पैनाल्टी देनी होगी। देरी से रिटर्न भरने पर आपको टैक्स रिफंड पर ब्याज की सुविधा भी नहीं मिलेगी।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि टारगेट पूरा करने विभाग भी बड़ी तेजी के साथ अपने बकायादारों की संपत्ति नीलामी भी कराने लगा है। इसके लिए उसने बहुतों को नोटिस भी दे दिया है। इसके साथ ही अभी भी सराफा व रियल इस्टेट के बड़े-बड़े कारोबारियों के साथ ही नर्सिंग होम व राइस मिलरों पर विशेष नजर है।

एक-एक व्यापारी संगठन को भेजा जा चुका है नोटिस

सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की ओर से इस बार एक-एक व्यापारिक संगठन को नोटिस भेजा जा चुका है और सभी से कहा गया है कि ईमानदारी से 31 मार्च के पहले अपना टैक्स भरें। हालांकि 15 मार्च तक जमा होने वाले एडवांस टैक्स में विभाग ने काफी वसुली भी की। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि अभी टारगेट से पीछे चल रहा है।

खंगाले जा रहे पिछले साल के भी रिकार्ड

सूत्रों के अनुसार इस साल टारगेट से काफी पीछे देखते हुए आयकर विभाग इस साल के साथ ही पिछले साल के भी रिटर्न को खंगाल रहा है और इस आधार पर ही करदाताओं को नोटिस भेज रहा है। अभी तक की स्थिति में पांच हजार से भी अधिक को नोटिस भी भेजा जा चुका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार पिछले साल और इस साल के रिटर्न मिलान के बाद बहुत से टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं।

लेट हुए तो नहीं कर पाएंगे रिटर्न फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है। आपको एसेसमेंट साल 2018-19 और वित्तवर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करना है। आपको इस तारीख तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आइटीआर फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को आईटी विभाग लगातार संदेश भेज रहा है।

अगर आप 31 मार्च तक आइटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आप एसेसमेंट साल 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो टैक्स अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।

अगर आपने कम आय दिखाई है तो टैक्स देनदारी का 50 फीसदी पेनल्टी के तौर पर देना होगा। वहीं आइटीआर फाइल नहीं करने पर 276सीसी के तहत तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है। अगर टैक्स देनदारी 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो सजा छह महीने से लेकर सात साल तक हो सकती है।